Punjab and Haryana High

हाईकोर्ट से संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों को बड़ी राहत

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Punjab and Haryana High Court ने हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम में वर्षों से संविदा आधार पर कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को बड़ी राहत देते हुए उनकी नियमितीकरण की मांग पर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने निगम के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ‘मदन सिंह बनाम हरियाणा राज्य’ के आधार पर तीन महीने के भीतर इस मामले में निर्णय लें।

भारत भूषण और अन्य कर्मचारियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार की 18 जून 2014 की नियमितीकरण नीति, जिसे बाद में 20 जून और 28 जुलाई 2014 की अधिसूचनाओं से स्पष्ट किया गया था, अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वैध ठहराई जा चुकी है। ऐसे में पात्र कर्मचारियों के दावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि उन्हें पहले HARTRON के माध्यम से और बाद में सीधे हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था। तब से वे बिना किसी सेवा अवरोध के लगातार कार्य कर रहे हैं।

कर्मचारियों का कहना था कि वे नियमितीकरण नीति की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें स्थायी सेवा लाभ नहीं दिए गए। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब संविदा कर्मचारियों को नियमित नौकरी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।